मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना [Chief Minister Special Health Help Scheme]
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का संक्षिप्त परिचय:
राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रहा है जिससे स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके।
बीमारियों हेतु सहायता:
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत् सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही प्रदान की जावेगी। निम्नलिखित चिकित्सालयों को योजनांतर्गत पंजीकृत किया जावेगाः-
1. लिवर प्रत्यारोपण
2. किडनी प्रत्यारोपण
3. फेफडों का प्रत्यारोपण
4. हृदय व फेफडों प्रत्यारोपण
5. हृदय रोग
6. हीमोफीलिया (only with acute complications requires intensive care) एवं फैक्टर-8 एवं 9 (सर्जरी/ट्राॅमा/acute bleeding की स्थिति में) (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
7. कैंसर (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो )
8. एप्लास्टिक अनीमिया (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो )
9. काॅक्लीयर इम्प्लांट (7 साल तक के बच्चो के लिए) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
10. एसिड अटैक विक्टिम्स (cosmetic procedures)(मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
11. विभिन्न प्रकार के rare diseases (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो) एवं उपचार हेतु प्राप्त आवेदन हेतु विशेष समिति द्वारा अनुशंसा अनिवार्य होगी।
उपरोक्त बीमारियों की सूची में राज्य शासन द्वारा उपरोक्त तकनीकी समिति की अनुषंसा से आवष्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। उपरोक्त सूची में दर्ज चिकित्सा सेवाओं में से किसी भी सेवा हेतु शासकीय मेडिकल काॅलेज चिकित्सालयों से रेफरल अनिवार्य होगा। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर उपरोक्त सेवाओं को शासकीय संस्थाओं के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों हेतु प्रत्यारोपण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं शासन के अन्य नियमों अनुसार समस्त निर्धारित अनापत्ति/प्रमाण पत्र/दस्तावेज की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
Copyright ©2021 Department of ENT, Pt. J.N.M. Medical College, Raipur. All Rights Reserved.
Designed By ICON [www.icon4india.com]